सक्ती राज परिवार के उत्तराधिकारी धर्मेन्द्र सिंह को 7 साल की सजा, दुष्कर्म के मामले में भेजा गया जेल

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सामने आए एक गंभीर आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत सात साल की सश्रम कारावास और ₹15,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही धारा 450 (अनधिकृत रूप से घर में प्रवेश) के तहत पांच साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई है, हालांकि दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी।अदालती आदेश के बाद धर्मेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
सक्ती राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं धर्मेंद्र सिंह :
धर्मेंद्र सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्हें अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद लिया था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हाल ही में राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का 29 अप्रैल को निधन हो गया। धर्मेंद्र सिंह को सक्ती राजघराने का उत्तराधिकारी भी माना जाता है।
महिला के घर में जबरन घुसकर किया था दुष्कर्म :
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह साबित हुआ कि धर्मेंद्र सिंह ने एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था और सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।