विधायक बालेश्वर साहू की जमानत याचिका खारिज, 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में

जांजगीर-चांपा। किसान से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने यह कार्रवाई की। विधायक बालेश्वर साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड से 42.78 लाख रुपये का लोन पास कराया और ब्लैंक चेक के जरिए फर्जी हस्ताक्षर कर अलग-अलग किस्तों में पूरी राशि निकाल ली।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, जबकि गौतम राठौर विक्रेता के पद पर कार्यरत था। दोनों ने मिलकर किसान को लोन दिलाने का झांसा दिया और उससे 10 ब्लैंक चेक ले लिए।

इसके बाद एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते खुलवाकर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान से रकम की निकासी की गई। पहली निकासी 15 जनवरी 2015 को 51 हजार रुपये की गई थी। आरोप है कि बाद में विधायक की पत्नी आशा साहू के खाते में भी 7.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।

कैसे हुआ खुलासा

पीड़ित किसान को मामले की जानकारी तब हुई जब वर्ष 2020 में एचडीएफसी बैंक चांपा से उसे फोन आया और लेनदेन को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद किसान ने बैंक से दस्तावेज निकलवाए और विधायक से संपर्क किया। आश्वासन के बावजूद रकम वापस नहीं की गई, जिसके बाद 14 अगस्त 2025 को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस जांच और धाराएं

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 24 जनवरी 2020 की एक निकासी पर्ची में बालेश्वर साहू का मोबाइल नंबर दर्ज था। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 3 अक्टूबर 2025 को बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420, 468, 467, 471 और 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली

गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में पेश की। 9 जनवरी को कोर्ट में पेशी के दौरान जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में सह-आरोपी गौतम राठौर फिलहाल जमानत पर बाहर है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधायक बालेश्वर साहू के साथ खड़ी है और कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

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