वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज की दो टूक: वक्फ किराएदार बकाया चुकाएं या खाली करें संपत्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे और फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालों को चिन्हित करते हुए 562 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 437 को शुक्रवार को अंतिम नोटिस थमाया गया। शेष 125 लोगों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “वक्फ की संपत्ति पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई काबिज है, तो उसे किराया देना होगा, अन्यथा बेदखल कर दिया जाएगा।”
राजधानी रायपुर के भी 40 लोग नोटिस के घेरे में
जिन 437 लोगों को अंतिम नोटिस दिया गया है, उनमें रायपुर के 40 से ज्यादा दुकानदार और संपत्ति धारक शामिल हैं। मालवीय रोड स्थित लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फुटवियर, पगारिया ज्वेलर्स जैसी प्रतिष्ठित दुकानें भी वक्फ की संपत्ति पर संचालित होने के आरोपों में घिरी हुई हैं।
वक्फ बोर्ड: दस्तावेजों की जांच के बाद ही भेजे नोटिस
वक्फ अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का कहना है कि “जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके मामले की पूरी दस्तावेजी जांच की गई है। जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि संपत्ति वक्फ की नहीं है, वे गलत हैं। वक्फ की एक-एक जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा।”
किराया तय होगा कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार
वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि वे वक्फ को किराया देने पर सहमत होते हैं, तो उनके साथ किरायानामा अनुबंध किया जाएगा। अन्यथा, सख्त कार्रवाई कर उन्हें बेदखल किया जाएगा।
किराया जिला कलेक्टर द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित होगा।
रायपुर के तीन लोगों से हुआ किराए का अनुबंध
फिलहाल, प्रदेशभर में 17 लोगों के साथ वक्फ बोर्ड ने किराए का अनुबंध किया है, जिनमें रायपुर के हलवाई लाइन के तीन लोग – मो. अफजल, सकीना बानो और अब्दुल रहीम शामिल हैं। इनसे दो मकानों का किराया 3500 रुपए, और एक दुकान का किराया 22 हजार रुपए तय किया गया है।