छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब निजी स्कूलों पर भी लागू होगा ESIC कानून, हजारों कर्मचारी होंगे लाभांवित

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य के करीब 8,000 निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC Act) को लागू करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही स्कूलों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षण संस्थान भी “स्थापना” (Establishment) की श्रेणी में आते हैं।

अब सभी निजी स्कूलों को ESIC का पालन अनिवार्य

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों को ईएसआईसी एक्ट का पालन करना जरूरी होगा। इस फैसले से स्कूलों में काम कर रहे लगभग 96,500 कर्मचारी, खासकर गैर-शैक्षणिक स्टाफ, को अब सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।

क्या था मामला?

वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों पर ESIC कानून लागू करने का फैसला किया था। बाद में 2011 में ESIC विभाग ने स्कूलों को योगदान राशि जमा करने का नोटिस भेजा, जिस पर आपत्ति जताते हुए कई स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ताओं की दलील क्या थी?

स्कूलों की तरफ से दलील दी गई कि शिक्षा एक सामाजिक सेवा है, व्यापार या उद्योग नहीं, इसलिए इसे ESIC एक्ट के तहत “एस्टेब्लिशमेंट” नहीं माना जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर इसे अनुचित ठहराया।

राज्य सरकार और ESIC की प्रतिक्रिया

सरकार और ESIC ने यह तर्क दिया कि स्कूलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, इन कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना जैसी स्थितियों में सुरक्षा मिलनी चाहिए, यही ESIC एक्ट का उद्देश्य है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को वाजिब माना और कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर भी यह कानून लागू किया जा सकता है।

किन स्कूलों पर पड़ेगा असर?

इस निर्णय का सीधा प्रभाव 7,975 स्कूलों पर पड़ेगा 5,680 निजी स्कूल , 738 सहायता प्राप्त स्कूल, 413 आंशिक सहायता प्राप्त स्कूल, 180 अन्य प्रकार के संस्थान इनमें काम करने वाले लगभग 96,500 कर्मचारी, जिनमें 50,000 से अधिक गैर-शैक्षणिक स्टाफ हैं, अब ESIC लाभों के दायरे में आएंगे।

कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?

ESIC एक्ट के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं

मातृत्व अवकाश और भत्ता

दुर्घटना बीमा और आर्थिक सहायता

सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व

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