“शौक बड़ी चीज़ है! लग्जरी कारों से NH पर रील शूट, अब हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस की क्लास

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ अमीर युवाओं द्वारा नेशनल हाईवे-130 को रात में फोटोशूट के लिए ब्लॉक करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर स्थिति में पुलिस ने गाड़ियां जब्त क्यों नहीं कीं और सिर्फ मामूली कार्रवाई क्यों की गई।

हाईवे पर की गई रील शूटिंग
यह घटना हिर्री और चकरभाठा थाना क्षेत्र के बीच स्थित बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर हुई, जहां मुख्य आरोपी वेदांश शर्मा और उसके साथियों ने दो महंगी नई कारों के साथ इंस्टाग्राम वीडियो शूट किया। वीडियो में कई काले रंग की SUV गाड़ियों का काफिला भी दिखा। रात के समय दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गईं, जिससे हाईवे बाधित हो गया।

वायरल वीडियो और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट
रील शूटिंग के ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। इसके बाद आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए खुद से संज्ञान लिया।

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत चालान तो जारी किया और RTO को ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की, लेकिन गाड़ियां जब्त नहीं की गईं। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

बिलासपुर एसएसपी का बयान
बिलासपुर के एसएसपी राजनेश सिंह ने कहा, “FIR दर्ज कर ली गई है और गाड़ियां जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाईवे को ब्लॉक करना आपराधिक अपराध है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

कोर्ट ने जताई चिंता
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कोर्ट ने पूछा कि पहले से कठोर धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं और मामले में तत्काल कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए।

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