शराब के दाम बढ़ाकर वसूली, अब आबकारी विभाग का एक्शन! 4 उपनिरीक्षक निलंबित, 8 को नोटिस

Chhattisgarh liquor overpricing action

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने की औचक जांच, रायपुर, गंडई, हिरमी और कुरूद में निर्धारित दर से अधिक दाम वसूलने के मामले हुए उजागर

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की ओवररेटिंग (अधिक दाम वसूलने) की शिकायतों पर अब आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न जिलों की मदिरा दुकानों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा ने 4 आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

 

फाफाडीह में 480 के दाम पर 500 रुपये वसूले

विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह (रायपुर) में औचक निरीक्षण के दौरान विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा ‘ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की’ के दो पाव निर्धारित 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। यानी ग्राहक से 20 रुपये अधिक वसूले गए। इस मामले में विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मामला आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी के प्रभार क्षेत्र का था, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

गंडई में देशी शराब पर 10 रुपये अधिक

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान गंडई में विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा तीन पाव देशी शराब निर्धारित 240 रुपये के बजाय 250 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। यहां 10 रुपये अधिक वसूले गए। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को निलंबित किया गया है। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी चन्द्रप्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

 

हिरमी में 30 रुपये और कुरूद में बड़ी अनियमितता

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हिरमी में विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से 30 रुपये अधिक वसूले जाने का मामला सामने आया। इस प्रकरण में प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम को निलंबित किया गया है। इसी तरह धमतरी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान कुरूद में दो अलग-अलग मामलों में देशी शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किए जाने की पुष्टि हुई है। इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को निलंबित किया गया है।

 

इन आठ अधिकारियों को नोटिस

आबकारी विभाग ने जिन 8 जिला आबकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनके नाम हैं:

 

– निरुपमा लोन्हारे

– मुकेश अग्रवाल

– जलेश सिंह

– अजय सिंह धुर्वे

– राजेश कुमार शर्मा

– जेबा खान

– चंद्रप्रताप सिंह

– अल्ताफ खान

 

लापरवाही और नियमों का उल्लंघन माना गया

आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों के प्रभार क्षेत्रों में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं का पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने साफ किया है कि आम नागरिकों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल का औचक निरीक्षण अभी अन्य जिलों में भी जारी है।

 

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