CG Muharram Guidelines: मुहर्रम-उर्स पर बड़ा फैसला! इस बार नहीं बजेगा बैंड-बाजा, उल्लंघन पर 50 हजार जुर्माना

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CG Muharram Guidelines: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक

CG Muharram Guidelines: मुहर्रम और उर्स से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार धार्मिक आयोजन पूरी तरह शरियत के अनुसार होंगे। डीजे, धुमाल और बैंड-बाजा पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और कमेटी भंग करने तक की कार्रवाई हो सकती है। आखिर क्या हैं नए नियम? पढ़िए पूरी खबर।

CG Muharram Guidelines: इस बार मुहर्रम-उर्स पर बैंड-बाजा और धुमाल पर रहेगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम और उर्स की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष मुहर्रम और उर्स के सभी कार्यक्रम पूरी तरह शरियत के अनुसार आयोजित किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की गैर-धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

डीजे, धुमाल और बैंड-बाजा पर पूरी तरह प्रतिबंध

वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुहर्रम और उर्स के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बोर्ड का कहना है कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखने और उन्हें शरियत के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी आयोजन में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले या धार्मिक परंपराओं के विपरीत कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी समितियों को करना होगा नियमों का पालन

वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और उर्स आयोजन समितियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें। आयोजनों के दौरान अनुशासन और धार्मिक मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य होगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी समितियां अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगी और किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना

वक्फ बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेश के मुताबिक यदि कोई समिति निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता ह

इसके अलावा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित समिति को भंग करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और नियमों के अनुरूप संपन्न कराएं।

शरियत के अनुरूप होंगे सभी आयोजन

वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुहर्रम और उर्स धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं। इसलिए इन आयोजनों को मूल धार्मिक स्वरूप में ही मनाया जाना चाहिए। बोर्ड ने सभी समुदायों और आयोजन समितियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें।

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