केंद्र सरकार का ऐलान: सरकारी कर्मियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा पारिवारिक पेंशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होंगी, यदि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की।
किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ?
मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और 26 अक्टूबर 2022 को जारी अधिसूचना में यह प्रावधान शामिल है। नियमों के अनुसार, अगर किसी दिवंगत कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी, पति या बेटा पेंशन के लिए पात्र नहीं है या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में यह पेंशन उनकी बेटी को दी जाएगी।
कितने समय तक मिलेगी पेंशन?
अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी को पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक कि:
उसकी शादी या पुनर्विवाह न हो जाए
वह अपनी जीविका अर्जित करना शुरू न कर दे
इसके अलावा यह सुविधा तभी लागू होगी जब बेटी अपने माता-पिता पर आश्रित रही हो और उनके जीवित रहते हुए उन्हीं पर निर्भर हो।
