Blinkit का लाइसेंस सस्पेंड : कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान मिलने के बाद FDA का बड़ा एक्शन
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुंबई के मलाड इलाके में Blink Commerce Pvt. Ltd. के एक प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियां मिलने के बाद महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कंपनी का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
FDA के मुताबिक, निरीक्षण में साफ-सफाई की खराब स्थिति, कॉकरोच का प्रकोप, अनुचित तरीके से खाद्य पदार्थों का भंडारण और एक्सपायर्ड व छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ मिलने जैसी कमियां सामने आईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।
7 अगस्त को FDA की टीम ने किया निरीक्षण
FDA बृहन्मुंबई विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 7 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने Blink Commerce Private Limited के मलाड पश्चिम स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया।
यह प्रतिष्ठान रामचंद्र लेन, मलाड वेस्ट में सर्वोदय भवन में संचालित बताया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के स्टोरेज, स्वच्छता, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की हाइजीन व्यवस्था समेत कई पहलुओं की जांच की।
कॉकरोच का प्रकोप, स्टोरेज व्यवस्था पर भी सवाल
FDA की जांच के अनुसार, परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। सब्जियों और फलों के स्टॉक वाले हिस्से में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए जाने की बात सामने आई।
अधिकारियों के मुताबिक, इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। इसके अलावा कुछ खाद्य सामग्री को फर्श पर रखा गया था, जबकि कई रैक जंग लगे हुए पाए गए।
कोल्ड स्टोरेज में मिले एक्सपायर्ड और खराब पैकेज
निरीक्षण के दौरान कोल्ड रूम की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठे। FDA के अनुसार, वहां एक्सपायर्ड, खराब और कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक मिला।
खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली FIFO/FEFO प्रणाली का पालन नहीं किए जाने की बात भी निरीक्षण में सामने आई।
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कीट नियंत्रण और कचरा प्रबंधन में भी मिली खामियां
FDA के मुताबिक, खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और हैंडलिंग वाले क्षेत्रों में कीट एवं चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले।
इसके साथ ही कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और प्रतिष्ठान के रखरखाव में भी कमियां पाई गईं। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी अपर्याप्त बताया।
व्यक्तिगत स्वच्छता और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर भी कमियां दर्ज की गईं।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाइसेंस सस्पेंड
FDA ने इन कथित गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
इसके तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लाइसेंस सस्पेंड रहने तक कारोबार पर रोक
लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार संचालित करने पर रोक रहेगी।
FDA ने स्पष्ट किया है कि यदि निलंबन के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार चलता हुआ पाया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत आगे की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल FDA की कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन और प्रतिष्ठान की स्थिति को लेकर विभाग की निगरानी जारी रहने की संभावना है।
