बेंगलुरु भगदड़ मामला: RCB, आयोजक कंपनी और KSCA के खिलाफ दर्ज हुईं गंभीर धाराएं, CID करेगी जांच

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 के घायल होने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। कब्बन पार्क पुलिस थाने में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स (आयोजक कंपनी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

किन धाराओं में हुआ केस दर्ज?

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं:

  • धारा 105 – गैर-इरादतन हत्या

  • धारा 115 – जानबूझकर चोट पहुंचाना

  • धारा 118 – खतरनाक तरीके से गंभीर चोट

  • धारा 125(12) – दूसरों की जान को खतरे में डालना

  • धारा 132 – लोक सेवक को रोकना

  • धारा 142 – गैरकानूनी जमावड़ा

  • धारा 121 – किसी अपराध के लिए उकसाना

  • धारा 190 – भीड़ में शामिल होकर अपराध की जिम्मेदारी

इन धाराओं से साफ है कि प्रशासन इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रबंधन की बड़ी लापरवाही मान रहा है।

CID करेगी जांच, SIT गठित होगी

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मामले की जांच CID (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) को सौंपी गई है। CID के तहत एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई जाएगी, जो पूरे मामले की गहन जांच करेगी।

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू की गई है, जिसकी जिम्मेदारी बेंगलुरु सिटी जिला के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। यह जांच 15 दिनों में पूरी होगी और इसमें हादसे के कारणों, प्रशासनिक चूक और जिम्मेदारों की पहचान की जाएगी।

2.5 लाख लोगों की भीड़, फिर भी नहीं रुका हादसा

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे। हालांकि 1,380 पुलिसकर्मी और KSRP की 13 प्लाटून (325 जवान) तैनात थे, लेकिन भीड़ कई गेटों पर बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। अब जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद सुरक्षा प्रबंधन क्यों विफल रहा।

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