1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, अब PAN Card बनवाने के लिए Aadhaar अनिवार्य

रायपुर। अगर आप अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए नया पैन कार्ड (Permanent Account Number) बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत आधार कार्ड के बिना अब कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

पैन के लिए आधार अब अनिवार्य

सरकार ने यह कदम टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया है। फर्जी पैन कार्ड, टैक्स चोरी और जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी जैसे मामलों को देखते हुए अब पैन कार्ड के लिए आधार-आधारित सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें जुलाई 2025 से पहले आधार बनवाना जरूरी होगा, अन्यथा वे पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

पुराने पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना जरूरी

सिर्फ नए आवेदकों के लिए ही नहीं, बल्कि मौजूदा पैन धारकों के लिए भी यह खबर अहम है। CBDT ने साफ कर दिया है कि सभी मौजूदा पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समयसीमा तक यह लिंकिंग नहीं कराता, तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। यह पैन तब तक निष्क्रिय रहेगा, जब तक उसे आधार से लिंक नहीं किया जाएगा।

क्या है ऑनलाइन लिंकिंग की प्रक्रिया?

अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है:

  1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ पर टिक करें।
  5. ओटीपी सत्यापन के बाद स्क्रीन पर ‘PAN has been linked successfully’ का मैसेज आ जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

आयकर विभाग की हालिया जांचों में पाया गया कि कुछ लोग एक से अधिक पैन कार्ड रख रहे थे, या फिर दूसरे व्यक्ति के पैन का इस्तेमाल कर टैक्स चोरी और जीएसटी में गड़बड़ी कर रहे थे। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने पैन और आधार की लिंकिंग को अनिवार्य किया है। मार्च 2024 तक भारत में 74 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 60.5 करोड़ ने पहले ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है

क्या होगा यदि दो पैन कार्ड निकले?

आयकर कानूनों के तहत, एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पैन कार्ड होना चाहिए। यदि किसी के पास एक से अधिक पैन पाए जाते हैं, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आधार की बायोमैट्रिक प्रणाली के जुड़ाव से फर्जी पैन बनवाने वालों की पहचान करना आसान हो जाएगा और अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी

बिना जुर्माने के अभी कर सकते हैं लिंकिंग

अभी तक जिन लोगों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। इस अवधि में वे बिना किसी जुर्माने के लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं

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