दिल्ली में कबाड़ बनी लाखों गाड़ियां, अब पेट्रोल पंप पर ‘No Fuel’ का बोर्ड! लगेगा जुर्माना

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्त प्रहार करते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई 2025 से ‘नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल’ नीति को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। अगर ऐसे वाहन फ्यूल स्टेशन पर पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिक पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अब नहीं मिलेगा फ्यूल, लगेगा चालान

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, पुराने डीजल वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया पेट्रोल वाहनों पर ₹5,000 का चालान काटा जाएगा। इन वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के मकसद से लिया गया है, ताकि दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके।

क्या है एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (EOL) नियम?

नए नियम के तहत, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) श्रेणी में रखे गए हैं। इन वाहनों की न तो अब रजिस्ट्रेशन वैध मानी जाएगी और न ही इन्हें पेट्रोल-डीजल मिलेगा। सरकार सभी वाहन मालिकों से अपील कर रही है कि वे स्वयं ही अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करा दें ताकि उन्हें जब्ती और जुर्माने से बचाया जा सके।

कैसे होगी पहचान?

पुराने वाहनों की पहचान के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है। इस हाई-टेक सिस्टम में लगे कैमरे फ्यूल स्टेशन पर पहुंचने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और उसकी डिटेल्स तुरंत सिस्टम में जांची जाएगी। अगर किसी वाहन की उम्र तय सीमा से अधिक हुई तो वहीं पर उसे रोक दिया जाएगा और जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पुलिस बल और निगरानी के खास इंतजाम

संवेदनशील इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों पर किसी भी विवाद से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे यानी ‘तीसरी आंख’ से लगातार नजर रखी जाएगी। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हाल ही में आशंका जताई थी कि जब पुराने वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जाएगा तो विवाद की स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

CNG वाहनों को मिली राहत

सरकार ने 15 साल से पुराने CNG वाहनों को फिलहाल राहत दी है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने कहा कि अभी का फोकस सिर्फ डीजल और पेट्रोल वाहनों पर है, जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे CNG वाहन जो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें फिलहाल फ्यूल मिलेगा।

दिल्ली से बाहर नहीं लागू फिलहाल

हालांकि यह नियम अभी केवल दिल्ली में ही लागू किया गया है। लेकिन 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR सिस्टम लगाए जाने की योजना है। यानी आने वाले समय में NCR के अन्य शहरों में भी यह नीति लागू की जा सकती है।

सरकार की अपील

सरकार और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीमें नागरिकों से लगातार अपील कर रही हैं कि वे अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा दें। इससे उन्हें जब्ती, चालान और कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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