साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को भी मिलेगा योजना का लाभ, राज्य में बनेगा लॉजिस्टिक हब

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खेती, पेंशन, लॉजिस्टिक्स, निवेश, रोजगार और कानूनों में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना को संशोधित करते हुए इसका लाभ केवल धान उत्पादक किसानों तक सीमित न रखते हुए अब उन किसानों को भी देने का फैसला किया है जो खरीफ 2025 में दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलें बोएंगे।
जो किसान खरीफ 2024 में धान बेच चुके हैं और अगले वर्ष वैकल्पिक फसलें लेंगे, उन्हें भी योजना के तहत आदान सहायता राशि दी जाएगी।
2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन
सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और इसके प्रबंधन एवं विनियमन के लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
3. ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना
राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। यह फंड राज्य के राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक संकट के समय सहारा बनेगा।
4. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी–2025 को मंजूरी
राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। इससे
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छत्तीसगढ़ एक लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा।
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ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
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एमएसएमई, स्थानीय उत्पादकों को निर्यात का मौका मिलेगा।
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स्टोरेज लागत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा, और निवेश आकर्षित होगा।
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वन उत्पादों और औषधीय वन संसाधनों के निर्यात के लिए इको-सिस्टम तैयार होगा।
5. जन विश्वास विधेयक–2025 को स्वीकृति
कुछ पुराने कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधिक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक–2025 को मंजूरी दी गई।
इससे
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कारोबार और जीवनयापन में सहूलियत बढ़ेगी।
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अनावश्यक मुकदमेबाजी और व्यय में कमी आएगी।
6. 7 पुनर्विकास योजनाओं को स्वीकृति
राज्य के पुराने और जर्जर भवनों तथा अनुपयोगी सरकारी भूमि के पुनः विकास के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये स्थान शामिल हैं:
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शांति नगर, बीटीआई शंकर नगर (रायपुर)
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कैलाश नगर (राजनांदगांव)
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चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर)
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सिविल लाइन (कांकेर)
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क्लब पारा (महासमुंद)
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कटघोरा (कोरबा)
7. कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों में छूट
वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर के उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक 5 वर्ष की सेवा सीमा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है — यह छूट एक बार के लिए लागू होगी।