साय कैबिनेट में अहम फैसले: अग्निवीरों को 10% आरक्षण पर मुहर, गेस्ट लेक्चरर नीति बदली
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, सरकारी भर्ती और फिल्म से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए बदलावों को मंजूरी दी। वहीं पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 को भी स्वीकृति दी गई।
गेस्ट लेक्चरर नीति में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता
शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कैबिनेट ने कार्योत्तर अनुमोदन किया है। नई व्यवस्था के तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। इससे समान अंक वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में चयन के लिए एक अतिरिक्त आधार तय हो गया है।
विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी मेरिट में जुड़ेगा
संशोधित नीति में अनुभव के अंकों को लेकर भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों की सीमा के भीतर अब राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम पांच महीने अध्यापन करने पर पांच अंक देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले राजकीय विश्वविद्यालय में हासिल अध्यापन अनुभव के लाभ को नीति में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का मौका
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। कालखंड के आधार पर मानदेय देने की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
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पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले पर भी मुहर
बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित पूर्व निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।कैबिनेट ने फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
शिक्षा और सरकारी भर्ती पर फोकस
30 सितंबर की कैबिनेट बैठक के फैसलों में एक ओर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति, अनुभव और मानदेय से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को भर्ती नियमों के जरिए आगे बढ़ाया गया। फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जुड़ा टैक्स फ्री निर्णय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहा।
