जामुल में चोरी की वारदात सुलझी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग साथी के खिलाफ भी कार्रवाई

दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में शाह इंडस्ट्रीज कंपनी से चोरी की गई मशीनरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया गया है।
नाबालिग साथी के साथ मिलकर की थी चोरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी उज्ज्व शाह, निवासी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई ने 10 जून 2025 को जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीती रात 09 जून की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों ने शाह इंडस्ट्रीज कंपनी, भिलाई से लोहे की मशीनरी जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये है, चोरी कर ली है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 422/2025 के तहत धारा 331(3), 305, 3(5) BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
CCTV और मुखबिर सूचना से मिली सफलता
जामुल पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मौके के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही की तलाश शुरू की। इसी दौरान हुलिए के आधार पर मोहम्मद मुराद पिता मोहम्मद इलियास (उम्र 23 वर्ष), निवासी गौतम नगर, खुर्सीपार को पकड़ने में सफलता मिली।
पूछताछ में मोहम्मद मुराद ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया लोहे का मशीनरी सामान (कीमत ₹15,000) और घटना में प्रयुक्त टी.वी.एस. एक्सल वाहन (कुल बरामदगी ₹40,000) जब्त कर लिया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
गिरफ्तारी के बाद 19 जून 2025 को आरोपी मोहम्मद मुराद को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। वहीं, उसके नाबालिग साथी के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत बाल न्याय बोर्ड में कार्रवाई की गई है।
पुलिस टीम की सतर्कता से सुलझा मामला
इस पूरी कार्रवाई में जामुल थाने के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि सौमित्री भोई, सउनि राजेश साहू, आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी, चंद्रभान यादव, और अतुल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।