छत्तीसगढ़ में अब एक ही सिस्टम से होंगी भर्तियां, सरकार ने जारी किए नए नियम

सरकारी भर्ती के नियम बदले!

छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से नई चयन व्यवस्था लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियां एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से संपन्न होंगी। इससे अलग-अलग विभागों द्वारा भर्ती कराने की प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

कर्मचारी चयन मंडल करेगा परीक्षाओं का आयोजन

नई व्यवस्था के अनुसार विभागों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। जिन पदों के लिए विशेष तकनीकी, व्यावसायिक या पेशेवर योग्यता की आवश्यकता होगी, उनके लिए अलग विषय-आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।

पदों को सात श्रेणियों में किया गया वर्गीकृत

भर्ती प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को सात अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें इंजीनियरिंग, प्रशासनिक, शैक्षिक, वर्दीधारी, स्वास्थ्य, तकनीकी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं से जुड़े पद शामिल हैं। प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।

इंजीनियरिंग से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक अलग मानक

इंजीनियरिंग से जुड़े पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होगी, जबकि प्रशासनिक और निरीक्षक स्तर के कई पदों के लिए स्नातक योग्यता आवश्यक रखी गई है। शिक्षक एवं व्याख्याता पदों पर नियुक्ति के लिए विषयानुसार स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री और विभागीय पात्रताएं लागू रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के पदों के लिए संबंधित परिषद में पंजीयन और तकनीकी योग्यता अनिवार्य होगी।

वर्दीधारी पदों पर शारीरिक दक्षता भी होगी जरूरी

पुलिस, वन, जेल और अन्य वर्दीधारी सेवाओं से जुड़े पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ शारीरिक मापदंडों को भी अनिवार्य रखा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 10वीं पास होना पर्याप्त

भृत्य, चौकीदार, माली, हमाल और अन्य समकक्ष पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तय की गई है। वहीं वाहन चालक पदों के लिए 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी होगा।

भर्ती प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी

राज्य सरकार का मानना है कि नई चयन नियमावली लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, चयन में देरी कम होगी और सभी विभागों में समान मानकों के आधार पर नियुक्तियां की जा सकेंगी। इससे अभ्यर्थियों को भी एक स्पष्ट और भरोसेमंद भर्ती प्रणाली का लाभ मिलेगा।

 

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