CG Cabinet Decisions: कर्मचारी चयन मंडल में बदलाव, ठेकेदारों को राहत और स्क्रैप निस्तारण पर अहम निर्णय
CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया और सड़क निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका असर सरकारी भर्ती, सड़क निर्माण और प्रशासनिक कामकाज पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। कर्मचारियों से लेकर ठेकेदारों तक, कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आखिर बैठक में क्या-क्या तय हुआ? पढ़िए पूरी खबर…
CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, कर्मचारियों से लेकर ठेकेदारों तक को मिला फायदा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य प्रशासन, भर्ती व्यवस्था और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कर्मचारियों, सड़क निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका असर आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों पर देखने को मिल सकता है।
बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।
CG Cabinet Decisions: कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होगा
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने का रहा।
इस फैसले के तहत “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारी चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पुराने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है।
इसके साथ ही पुराने मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता आएगी।
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— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) May 26, 2026
CG Cabinet Decisions: स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध बढ़ाया गया
कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप के निस्तारण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू था और इसकी अवधि 31 मई 2026 को समाप्त होने वाली थी।
सरकार के अनुसार, MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकते हैं। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होता है।
इस व्यवस्था से विभागों को अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को मिली राहत
कैबिनेट ने सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया है।
सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में हुई असाधारण बढ़ोतरी को देखते हुए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है।
दरअसल, हाल के समय में वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण डामर की लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल बिटुमिन की कीमतों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी, जबकि अन्य निर्माण सामग्रियों के लिए पहले से लागू नियम यथावत रहेंगे।
इस फैसले का उद्देश्य सड़क निर्माण कार्यों की गति को बनाए रखना और विकास परियोजनाओं को प्रभावित होने से बचाना है।
कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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