Airport Reel Ban Rules: एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ेगा भारी, DGCA ने जारी की सख्त गाइडलाइन
Airport Reel Ban Rules के तहत DGCA ने एयरपोर्ट और विमान के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रील, वीडियो और फोटो शूटिंग पर सख्ती बढ़ा दी है। नियम तोड़ने पर फ्लाइट बैन और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
एयरपोर्ट पर रील बनाने वालों के लिए बड़ा अपडेट
Airport Reel Ban Rules सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो और फोटो शूट का बढ़ता ट्रेंड अब हवाई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA और Bureau of Civil Aviation Security ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एयरपोर्ट के कई संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में रील, वीडियो और फोटो बनाना पूरी तरह बैन रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा होल्ड एरिया में वीडियो बनाना पूरी तरह बैन
नई गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा होल्ड एरिया में किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग या रील शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह वही क्षेत्र होता है जहां Central Industrial Security Force यानी CISF यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है।
Airport Reel Ban Rules के तहत एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच वाले स्थानों पर फोटो या वीडियो बनाना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट सुरक्षा और यात्रियों की गोपनीयता बनाए रखना है।
विमान पार्किंग एरिया में भी सख्ती
गाइडलाइन के अनुसार विमान पार्किंग एरिया या बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले स्थान पर रुककर वीडियो या रील बनाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
Airport Reel Ban Rules के तहत यात्रियों को ऐसे क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से रुकने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए सुरक्षा क्षेत्रों में भीड़ लगाते हैं, जिससे संचालन और सुरक्षा दोनों प्रभावित होते हैं।
फ्लाइट के अंदर क्या है अनुमति?
नई गाइडलाइन में यह भी साफ किया गया है कि यात्री टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। हालांकि यह अनुमति सीमित परिस्थितियों में ही मान्य होगी।
यदि केबिन क्रू किसी यात्री को कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने के लिए कहता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। क्रू के निर्देशों की अनदेखी करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
नियम तोड़ने पर लग सकता है फ्लाइट बैन
Airport Reel Ban Rules के तहत यदि कोई यात्री केबिन क्रू के मना करने के बावजूद वीडियो शूटिंग जारी रखता है या हंगामा करता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है।
ऐसे यात्रियों के खिलाफ DGCA की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकते हैं जब्त
गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर Central Industrial Security Force यानी CISF यात्रियों के मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती है।
Airport Reel Ban Rules के तहत गंभीर मामलों में विमान अधिनियम के तहत कानूनी केस भी दर्ज किया जा सकता है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें।
सोशल मीडिया ट्रेंड बना परेशानी की वजह
पिछले कुछ समय में एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर रील और वीडियो बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। कई यात्री सुरक्षा क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाते नजर आते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और वहां बिना अनुमति वीडियो शूटिंग सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकती है। इसी कारण अब नियमों को और ज्यादा सख्त किया गया है।
यात्रियों को नियमों का पालन करने की सलाह
Airport Reel Ban Rules को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट सुरक्षा और यात्री अनुशासन बनाए रखना है। अधिकारियों ने कहा है कि यात्री यात्रा के दौरान केवल अनुमत क्षेत्रों में ही फोटो और वीडियो लें।
एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों को लगातार जागरूक कर रही हैं ताकि भविष्य में किसी को नियम उल्लंघन के कारण परेशानी का सामना न करना पड़ा।
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