Jaggi Murder Case: Amit Jogi को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सरेंडर पर रोक और हाईकोर्ट आदेश पर स्टे
Jaggi Murder Case: रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, फिलहाल नहीं जाना होगा जेल
Jaggi Murder Case मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Amit Jogi को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरेंडर पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है। जानिए पूरा मामला।
छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े बहुचर्चित रामअवतार Jaggi Murder Case मामले में आरोपी Amit Jogi को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनके सरेंडर पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे दे दिया है। इस फैसले के बाद उन्हें तत्काल जेल नहीं जाना पड़ेगा और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अमित जोगी को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को Jaggi Murder Case में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Jaggi Murder Case: कानूनी लड़ाई जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, बल्कि उस पर रोक लगाते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए लंबित रखा है। सीबीआई से जवाब मिलने के बाद इस केस पर आगे फैसला लिया जाएगा।

फिलहाल राहत बरकरार
इस आदेश का मतलब है कि Amit Jogi फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे और उन्हें कानूनी लड़ाई जारी रखने का पूरा अवसर मिलेगा। यह मामला पहले से ही राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
