Chhattisgarh Property Registry News: छत्तीसगढ़ में घर-जमीन खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर खत्म
Chhattisgarh Property Registry News: छत्तीसगढ़ में अब घर या जमीन खरीदना पहले से आसान और सस्ता हो गया है। राज्य सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर खत्म कर दिया है। विधानसभा में इस संबंध में संशोधन विधेयक 2026 पास होने के बाद यह फैसला लागू हो गया है।
इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। पहले रजिस्ट्री के दौरान अतिरिक्त उपकर देना पड़ता था, जिससे खर्च बढ़ जाता था। अब यह पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर करीब 60 हजार रुपये की बचत होगी।
खर्च कम, प्रक्रिया आसान
सरकार ने पंजीयन शुल्क की गणना में भी बदलाव किया है। अब गाइडलाइन वैल्यू के आधार पर ही शुल्क लिया जाएगा, जिससे लोगों को अधिक राशि देने से राहत मिलेगी।
इसके अलावा, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी अब स्वतः हो रही है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।
डिजिटल और स्मार्ट सिस्टम
पंजीयन विभाग को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप और आधार आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
साथ ही, रजिस्ट्रार ऑफिस को भी हाईटेक बनाया जा रहा है, जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
किसानों और परिवारों के लिए राहत
सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के लेनदेन पर शुल्क घटाकर मात्र 500 रुपये कर दिया है। पहले यह काफी ज्यादा था, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।
ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मूल्यांकन के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह फैसला सिर्फ टैक्स कम करने का नहीं, बल्कि जनता के जीवन को आसान बनाने का कदम है। इससे संपत्ति खरीद-बिक्री बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
