छत्तीसगढ़ में LPG सप्लाई पर बड़ा फैसला: अस्पताल-स्कूल को मिलेगी 100% गैस, होटल-रेस्टोरेंट पर सीमा लागू
LPG सप्लाई
छत्तीसगढ़ में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर नई वितरण व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को पूरी तरह सुचारु रखा जाएगा, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
कमर्शियल गैस वितरण पर सीमा तय
नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20% तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य गैस की उपलब्धता को संतुलित रखना है।
आवश्यक सेवाओं को पहली प्राथमिकता
सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है।
शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सेना और अर्द्धसैनिक कैंप, जेल, हॉस्टल, रेलवे व एयरपोर्ट कैंटीन को 100% सप्लाई
सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों को 50% आपूर्ति
होटल, रेस्टोरेंट, पशु आहार और बीज उत्पादन इकाइयों को 20% गैस उपलब्ध कराई जाएगी
रोजाना होगी निगरानी
कमर्शियल एलपीजी वितरण की रोजाना समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दी जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
संतुलित आपूर्ति पर जोर
खाद्य सचिव ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को बिना बाधा गैस मिले और आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित न हों। इसके लिए सभी वर्गों के बीच संतुलित तरीके से एलपीजी का वितरण किया जा रहा है।
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