PNG LPG Connection Rule: सरकार का बड़ा फैसला, जिन घरों में PNG गैस कनेक्शन, उन्हें नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

PNG LPG Connection Rule: सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार अब जिन घरों में पाइप के जरिए आने वाली रसोई गैस यानी PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें LPG सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा।

मंत्रालय की ओर से देशभर के रसोई गैस डीलरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीलरों से कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई न की जाए। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कई शहरों में LPG सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ रही है।

लंबी लाइनों और जमाखोरी पर रोक लगाने की कोशिश

सरकार का कहना है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास PNG कनेक्शन होने के बावजूद LPG सिलेंडर भी मौजूद है। इससे गैस की मांग बढ़ जाती है और कई जगहों पर सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे हालात को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

अधिकारियों के अनुसार देश के कई बड़े शहरों में पाइपलाइन के जरिए PNG गैस की सप्लाई होती है। अगर जिन लोगों के पास PNG सुविधा है वे उसी का उपयोग करें, तो LPG सिलेंडरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

LPG बुकिंग में तेजी से बढ़ोतरी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 60 लाख परिवारों तक PNG कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। हाल ही में LPG सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बड़ा उछाल देखा गया है। पहले जहां रोजाना करीब 55.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 75.7 लाख तक पहुंच गई है।

सरकार का मानना है कि PNG LPG Connection Rule लागू होने से LPG सिलेंडरों की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी और जिन इलाकों में PNG सुविधा नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को आसानी से गैस मिल पाएगी।

सरकार की अपील- घबराएं नहीं

सरकार ने लोगों से अपील की है कि रसोई गैस को लेकर घबराहट में बुकिंग न करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।

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