बिजली बिल बकायादारों को बड़ी राहत, जुर्माना माफ और मूल राशि में 75% तक छूट
Raipur। वर्षों से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बकाया बिल पर लगाए गए जुर्माने की राशि पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जबकि मूल बिल की राशि में भी अधिकतम 75 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बकायादार उपभोक्ताओं को राहत देना और उन्हें दोबारा नियमित बिजली उपभोक्ता बनाना है। योजना के तहत बकाया जमा करने के बाद संबंधित उपभोक्ता को 200 यूनिट तक मिलने वाली “बिजली बिल हाफ योजना” का लाभ भी मिलने लगेगा। अब तक बकायादार उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
इस अवसर पर ऊर्जा सचिव और Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited तथा जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष Rohit Yadav ने बताया कि योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा। इसके लिए “Mor Bijli App” के माध्यम से या विद्युत वितरण केंद्रों में जाकर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
कार्यक्रम में Meenal Choubey ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह एक अच्छी पहल है। वहीं कंपनी के प्रबंध निदेशक Bhim Singh Kanwar ने बताया कि योजना की जानकारी देने और पंजीयन कराने के लिए गांव-गांव में शिविर भी लगाए जाएंगे।
अफसरों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का वर्ष 2022 से बिजली बिल बकाया है और उसका मूल बिल 10 हजार रुपये है, जबकि जुर्माना बढ़कर 40 हजार रुपये हो गया है, तो कुल बकाया 50 हजार रुपये बनता है। यदि वह इस योजना का लाभ लेता है तो 40 हजार रुपये का पूरा जुर्माना माफ हो जाएगा और 10 हजार रुपये का मूल बकाया घटकर लगभग 2500 रुपये तक रह जाएगा। यह राशि जमा करने के बाद उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ दिया जाएगा।
