Balrampur SDM Assault Case: ग्रामीण की मौत मामले में SDM करुण डहरिया सस्पेंड, सरकार ने जारी किया आदेश
Balrampur SDM Assault Case: छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुसमी के तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।
Karun Dahariya, जो कुसमी सब डिवीजन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थ थे, पर आरोप है कि अवैध बॉक्साइट परिवहन की सूचना पर ग्राम हंसपुर, थाना कोतबा में जांच के दौरान ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 62 वर्षीय राम उर्फ रामनरेश की मौत हो गई।
मामले में थाना कोतबा में अपराध क्रमांक 03/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 16 फरवरी 2026 को करुण डहरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया।
आदेश में क्या कहा गया?
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग अंबिकापुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
साथ ही, उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।
पिटाई से हुई थी ग्रामीण की मौत
जानकारी के अनुसार, अवैध खनन की जांच के दौरान एसडीएम और उनकी टीम पर तीन ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। इस मारपीट में एक ग्रामीण की मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपी अधिकारी को कड़ी सुरक्षा में दूसरे थाने में रखा। देर रात उन्हें सिविल कोर्ट राजपुर में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है।
