Rajpal Yadav in Jail: राजपाल यादव को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर सुनवाई टली
Rajpal Yadav in Jail: अभिनेता राजपाल यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन उनके वकील उनसे संपर्क नहीं कर सके। इस कारण अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता से भी 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजपाल यादव जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि अदालत ने कोई आदेश दिया था, बल्कि इसलिए कि वे अदालत से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि भुगतान अदालत के दबाव में नहीं बल्कि सेटलमेंट की इच्छा से किया जाना था, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं हुआ।
जब राजपाल के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को कार्यवाही के बारे में गुमराह किया गया, तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव कई बार व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने स्वयं भुगतान करने का आश्वासन दिया था।
दोपहर में दोबारा सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि वे अपने मुवक्किल से संपर्क नहीं कर पाए हैं। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की।
इससे पहले 2 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दो दिन के भीतर जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त समय की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद 5 फरवरी को उन्होंने सरेंडर किया।
गौरतलब है कि मई 2024 में सेशन कोर्ट ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सेटलमेंट के तहत 2.5 करोड़ रुपये दो किश्तों में चुकाने का आश्वासन दिया गया था—पहली किश्त 40 लाख रुपये 16 दिसंबर 2025 तक और शेष 2.1 करोड़ रुपये 15 जनवरी 2026 तक देने थे। अदालत के अनुसार यह भुगतान समय पर नहीं किया गया।
