Raipur में Night Life पर सख्ती, होटल-बार-ढाबों के लिए नए नियम..
रायपुर। शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट रायपुर (क्राइम एवं साइबर) ने सोमवार को सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर के समस्त होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में 300 से अधिक संचालक उपस्थित रहे।
बैठक का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गौरव मंडल और अनुज कुमार ने किया। सहायक पुलिस आयुक्त संजय सिंह, निरीक्षक सचिन सिंह, उप निरीक्षक अतुलेश राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
पुलिस द्वारा संचालकों को दिए गए प्रमुख 26 निर्देश
1. होटल/रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराना होगा।
2. उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे सड़क की दोनों दिशाओं को कवर करते हुए लगाए जाएं, कम से कम 30 दिन का बैकअप सुरक्षित रखा जाए।
3. पार्किंग एवं आउटर एरिया में सीसीटीवी कैमरे व लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
4. ग्राहकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर का तत्काल सत्यापन, ग्राहक का फोटो, आगमन का माध्यम (हवाई/ट्रेन/अन्य) एवं वाहन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
5. मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों से मास्क खुलवाकर फोटो लिया जाए।
6. रूम अलॉटमेंट के समय ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग न हो तथा उनका उचित संधारण किया जाए।
7. एक ही रूम में पार्टी हेतु बुकिंग न दी जाए तथा अवैध रूप से शराब पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
8. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए।
9. पार्किंग स्थान में शराब सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा एवं रात्रि 12:00 बजे के बाद संस्थान अनिवार्य रूप से बंद किए जाएं।
11. रात्रि 12:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी।
12. किसी भी पार्टी के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
13. नाबालिगों का प्रवेश एवं रूम बुकिंग प्रतिबंधित रहेगी; नारकोटिक्स एवं अन्य मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
14. फ्री ड्रिंक्स, फ्री एंट्री एवं लेडीज नाइट पार्टी आयोजित न करने का सुझाव दिया गया।
15. विदेशी नागरिकों के ठहरने पर फॉर्म-सी भरवाना अनिवार्य होगा।
16. स्पेशल इवेंट हेतु एफएल-5 लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा तथा एंट्री-एग्जिट प्वाइंट अलग-अलग रखें जाएं जिससे भगदड़ की स्थिति न हो।
17. फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच कर उसे दुरुस्त रखा जाए।
18. नाइट पार्टी में क्षमता के अनुसार ही पास जारी किए जाएं।
19. यातायात सुगम रखने हेतु संस्थान के बाहर सड़क पर वाहन पार्किंग न कराई जाए।
20. ड्रग्स का किसी भी परिस्थिति में प्रयोग/अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. पार्टी के दौरान चाकू, एयरगन, लाइटर गन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
22. सिक्योरिटी गार्ड एवं बाउंसरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा तथा उनकी सूची एसीसीयू कार्यालय में जमा की जाएगी।
23. समस्त संचालकों द्वारा संबंधित थाना प्रभारी एवं एसीसीयू बीट प्रभारी का संपर्क नंबर रखा जाए।
24. संस्थान के किसी भी स्थान को सीसीटीवी कैमरे के बिना न रखा जाए।
25. रजिस्टर में ग्राहकों का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए तथा दस्तावेजों का कम से कम 01 वर्ष तक संधारण किया जाए।
26. किसी भी प्रकार के सिंथेटिक/सूखे नशे के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा तथा युवा पार्टियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
संचालकों की समस्याओं पर सुनवाई
बैठक में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। जिनका यथासंभव तत्काल निराकरण किया गया तथा शेष विषयों पर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
अंत में सभी संचालकों से पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने, किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की गई।
