कलेक्टर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 4500 छात्रों वाले स्कूल की बेदखली पर मांगा जवाब

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह को जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा है कि जब 28 जनवरी 2024 को संबंधित मामले में कार्रवाई पर रोक लगी थी, तो 9 दिसंबर 2025 को 4500 छात्रों वाले स्कूल को बेदखली का आदेश किस आधार पर जारी किया गया।

यह मामला ताप्ती मिल की जमीन पर संचालित नेहरू मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा है, जिसे चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर की कार्रवाई को अदालत के पूर्व आदेश की अवहेलना मानते हुए नोटिस जारी किया।

सोसायटी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि ताप्ती मिल केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में जिला प्रशासन को बेदखली का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासन ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की है।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन और सोसायटी ने मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वे मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के आगामी निर्णय पर टिकी है।

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