Supreme Court on UGC Regulations 2026: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा– दुरुपयोग की आशंका, पुराने नियम रहेंगे लागू

Supreme Court on UGC Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियम, 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने इन नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे योग्यता आधारित प्रणाली प्रभावित होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने शैक्षणिक परिसरों में जाति के आधार पर किसी भी तरह के विभाजन पर गंभीर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि छात्रों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने जैसे सुझाव बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जाति-विहीन समाज की दिशा में जो प्रगति हुई है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए।

अदालत ने रैगिंग को भी संस्थानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि इससे शिक्षा का माहौल विषाक्त होता है।

इन नियमों को अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा चुनौती दी गई है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि समानता के नाम पर लाए गए ये नियम संविधान में निहित समान अवसर और योग्यता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों का मौजूदा स्वरूप समावेशी होने के बजाय एक विशेष वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है, जिससे सामान्य श्रेणी के छात्रों के अवसर सीमित हो सकते हैं।

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