सेक्स सीडी मामला: सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ भूपेश बघेल जाएंगे हाईकोर्ट
सेक्स सीडी मामला
रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में एक बार फिर कानूनी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। रायपुर सेशन कोर्ट में CBI की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
सेशन कोर्ट के आदेश पर भूपेश बघेल की आपत्ति
भूपेश बघेल का कहना है कि जिस मामले में CBI की विशेष अदालत पहले ही उन्हें सभी आरोपों से बरी कर चुकी है, उसे दोबारा अदालतों में ले जाना न्यायसंगत नहीं है। उनका तर्क है कि यह कदम अनावश्यक कानूनी दबाव बनाने की कोशिश है, जिसका वे संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे।
विशेष अदालत ने मार्च 2025 में किया था बरी
मार्च 2025 में CBI की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने भूपेश बघेल को दोषमुक्त कर दिया था। इस फैसले के बाद मामला लगभग समाप्त माना जा रहा था।
CBI की अपील के बाद बदला घटनाक्रम
CBI ने बाद में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाए। एजेंसी का कहना है कि कुछ अहम कानूनी बिंदुओं पर दोबारा विचार जरूरी है। इसी घटनाक्रम के चलते अब भूपेश बघेल हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।
2017 से जुड़ा है पूरा विवाद
यह मामला 27 अक्टूबर 2017 का है, जब तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के रायपुर स्थित आवास से कथित रूप से एक सेक्स सीडी जब्त किए जाने का दावा किया गया था। सीडी में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत से मिलते-जुलते व्यक्ति के आपत्तिजनक वीडियो का दावा सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया और जांच CBI को सौंप दी गई थी।
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