Bhupesh Baghel Sex CD Case: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सेक्स सीडी कांड में फिर चलेगा मुकदमा

Bhupesh Baghel Sex CD Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भूपेश बघेल को वर्ष 2017 के अश्लील वीडियो (सेक्स सीडी) के कथित प्रसार मामले में बरी किया गया था। इस फैसले के बाद अब भूपेश बघेल को इस मामले में ट्रायल का सामना करना होगा, जब तक कि उन्हें किसी उच्च अदालत से राहत नहीं मिल जाती।

लोअर कोर्ट का फैसला पलटा

गौरतलब है कि मार्च 2024 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। लेकिन अब रायपुर सेशन कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन को स्वीकार करते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया है।

सेशन कोर्ट के इस फैसले को भूपेश बघेल के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां एक बार फिर बढ़ गई हैं।

2018 में हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता विनोद वर्मा को सेक्स सीडी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई थी। उस समय भूपेश बघेल ने जमानत लेने से भी इनकार कर दिया था।

फिलहाल, सेशन कोर्ट के आदेश के बाद इस बहुचर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ेगी।

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