CSPDCL ने संविदा कर्मियों की हड़ताल पर लगाई रोक, प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई

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रायपुर: CSPDCL (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने संविदा लाइन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने 12 से 14 जनवरी 2026 तक काम बंद हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे कंपनी प्रबंधन ने प्रतिबंधित कर दिया है।

नियमों का हवाला, पत्र जारी

इस संबंध में कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित हैं तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं।

हड़ताल और प्रदर्शन को बताया कदाचार

पत्र में कहा गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों के लिए बिना अनुमति प्रदर्शन, हड़ताल अथवा स्वीकृति से पहले अवकाश पर जाना प्रतिबंधित है। ऐसे कृत्य को कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

प्रबंधन ने साफ किया है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है।

आवश्यक सेवा में कार्य बाधित नहीं होगा

कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवा में कार्य की निरंतरता बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसे में प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल की तिथि पर किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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