कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, भेजे गए जेल.. जानिए पूरा मामला
जांजगीर-चांपा। किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांजगीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया है। शुक्रवार को पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय के आदेश पर विधायक की गिरफ्तारी की गई। बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। जांच की जिम्मेदारी सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और चांपा थाना के उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को सौंपी गई थी।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश किया। चालान स्वीकार किए जाने के बाद CJM न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद आरोपी विधायक बालेश्वर साहू ने उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके पश्चात पुलिस ने उन्हें जिला जेल दाखिल कराया।
42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
पुलिस के अनुसार, मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन की राशि निकाली गई। मामले में पुलिस जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
