छत्तीसगढ़ RERA ने ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ प्रोजेक्ट प्रमोटर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया 

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ आवासीय परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 14(1) के उल्लंघन पर प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

क्या था उल्लंघन?

सुनवाई के दौरान पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट और योजनाओं के अनुरूप नहीं किया गया। प्रमोटर ने स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट और विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ RERA ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आवंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आवंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से विचलन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया गया है।

प्राधिकरण का सख्त रुख

छत्तीसगढ़ RERA ने दोहराया कि स्वीकृत ले-आउट या योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किया गया कोई भी परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का पालन और खरीदारों के हितों की रक्षा के प्रति RERA की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रमोटर को अब 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करना होगा और आगे की अनियमितताओं से बचना होगा।

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