छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आज एक महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। साथ ही ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ 7000 पन्नों का पूरक चालान विशेष कोर्ट में पेश किया।

 

अदालत में पेशी के दौरान चैतन्य बघेल को 14 दिन के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी ओर, ईओडब्ल्यू द्वारा पेश किए गए छठे पूरक चालान में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित और दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं।

 

इस मामले में ईडी की जांच के अनुसार, चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की नकदी प्राप्त हुई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया। जांच में यह भी पता चला है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए यह घोटाला अंजाम दिया गया।

 

गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का खुलासा किया है और अब तक पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों समेत कई बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच अभी जारी है।

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