राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 36 वकीलों की नियुक्ति, 3 साल तक करेंगे केंद्र की पैरवी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के गैर-कर (नॉन-टैक्स) मामलों की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं की नई पैनल सूची जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह पैनल आगामी तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

सीनियर और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल का गठन

जारी आदेश के अनुसार अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सीनियर पैनल काउंसिल में 8 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है, जो जटिल और महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे। वहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल की श्रेणी में 28 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नियमित कानूनी पैरवी करेंगे।

तीन साल का रहेगा कार्यकाल

यह नियुक्तियां विशेष रूप से कर मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों के लिए की गई हैं। नियुक्त किए गए सभी 36 अधिवक्ता बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के कानूनी हितों की रक्षा करेंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, जिसके बाद प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल बढ़ाने या नई नियुक्तियों पर निर्णय लिया जा सकता है।

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